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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई! जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते-जज


आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते अक्सर उन लोगों पर हमला करते हैं, जो उनसे डरते हैं. जज ने कहा कि वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यह बात कह रहे हैं. जज की यह बात सुनकर कोर्ट में मौजूद डॉग लवर्स सहमति में सिर हिलाने लगे.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है. कोर्ट डॉग लवर्स और आदेशों के कड़े अनुपालन की मांग करने वालों की ओर से दायर पूर्व आदेशों में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

कोर्ट ने कहा, 'कुत्ता हमेशा उन लोगों को पहचान जाता है, जो उससे डरते हैं. जब भी उसे किसी इंसान के लिए ऐसा महसूस होता है, तो वह उन पह हमला कर देता है. हम यह बात अपने निजी अनुभव से बता रहे हैं.' इस दौरान डॉग लवर्स हां में सिर हिलाने लगे तो बेंच ने उनसे कहा- अपना सिर मत हिलाओ. उन्होंने कहा कि अगर कुत्तों को लगता है कि आप उनसे डर रहे हो तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो तुम पर हमला करेगा. तुम्हारा पालतू कुत्ता भी ऐसा कर सकता है.

कोर्ट ने उस बात पर यह टिप्पणी की जिसमें एक वकील ने कहा कि एक बार कुत्ते ने काट लिया हो तो उसको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने बताया कि आरडब्ल्यूए हेल्पलाइन पर डॉग बाइट की 20 हजार शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि पालतू और आवार कुत्ते में अतंर समझने की जरूरत है. आवारा कुत्ते को पालतू बनाया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए यह परेशानी की बात है,जो डॉग लवर हैं.

उन्होंने कहा कि मूल समस्या ये है कि कुत्ते अपने क्षेत्र को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और हर 200-300 मीटर के बाद उनका क्षेत्र बदल जातात है. वकील ने कहा कि अगर 500 मीटर दूरी पर चारागाह है तो किसी कुत्ते को वहां जाने के लिए बाकी कुत्तों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि उनका क्षेत्र तो हर थोड़ी दूरी पर बदल जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे में जहां चारागाह है, वहां रहने वालों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि वहां कुत्तों की संख्या बढ़ जाएगी.

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