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अमेठीः एसआईआर में 2.67 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कटे! विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का हुआ आलेख्य प्रकाशन! राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग डीएम ने की बैठक


अमेठी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन कल कर दिया गया है।  जिसमें 2.67 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 1 लाख 8 हजार 493 मतदाताओं को अनमैप्ड श्रेणी में चिह्नित किया गया है, जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे।इसी क्रम में कल जिला निर्वाचन अधिकारीध्जिलाधिकारी संजय चैहान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आलेख्य प्रकाशन के उपरांत आलेख्य निर्वाचक नामावली एएसडी सूची सहित उपलब्ध कराई गई।जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चैहान ने बताया कि एसआईआर से पहले जिले में कुल 14 लाख 46 हजार 528 मतदाता पंजीकृत थे। गहन जांच और सत्यापन के दौरान, 2 लाख 67 हजार 241 मतदाता फार्म एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) श्रेणी में पाए गए।इन हटाए गए नामों में 56 हजार 155 मृतक मतदाता, 59 हजार 59 अनुपस्थित मतदाता और 1 लाख 23 हजार 493 स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। इन सभी के नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा, 1 लाख 8 हजार 493 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो अपने पते पर उपलब्ध नहीं थे या जिनका सत्यापन नहीं हो सका। इन्हें अनमैप्ड की श्रेणी में रखा गया है।बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण दिनांक 04 नवम्बर 2025 से 26 दिसम्बर 2025 तक घर-घर गणना अवधि के माध्यम से किया गया। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया है, जिसका अवलोकन निर्धारित स्थलों पर किया जा सकता है। यदि मतदाता समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनका नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही, अब एक माह तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इस अवधि में कोई भी मतदाता, राजनीतिक दल या संबंधित व्यक्ति सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण और निस्तारण किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चैहान ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति हो, तो निर्धारित समय के भीतर संबंधित कार्यालय में संपर्क कर उसे ठीक कराएं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा।

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