सोनभद्र। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील सख्या एस-7-760/ए/2019 पजीकरण संख्या-125687,चौधरी यशवन्त सिंह बनाम कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र का विनिश्चय राज्य सूचना आयुक्त दिनांक-21.08.2020 में ग्राम पंचायत चैनपुर विकास खण्ड बभनी के पदस्थ लोक सूचना अधिकारी के वेतन से रु0-25000.00 (पच्चीस हजार) अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि, कटौती कर, निम्नवत लेखा शीर्षक में जमा कराकर कटौती का प्रमाण आख्या से अवगत कराने का आदेश पारित किये गये है: राज्य सूचना आयुक्त, आदेश के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 956 दिनांक 1 दिसम्बर 25 द्वारा उपर्युक्त ग्राम पंचायत के पदस्थ लोक सूचना अधिकारी, राजेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड-बभनी वर्तमान तैनाती कोन, सोनभद्र को निर्देश दिया गया कि अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि एक सप्ताह में उक्त लेखा शीर्षक में जमा कर जमा पर्ची इस कार्यालय में प्रस्तुत करें या राज्य सूचना आयुक्त, आदेश के विरुद्र यदि उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उक्त स्थगन आदेश का अनुपालन से अवगत कराये अन्यथा माह दिसम्बर 2025 के वेतन से अर्थदण्ड की धनराशि कटौती कर जमा करने हेतु आदेश निर्गत कर दिया जायेगा। जन सूचना अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश, अर्थदण्ड जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई प्रतिउत्तर दिया गया। अतः जन सूचना अधिकारी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड-बभनी वर्तमान तैनाती कोन, सोनभद्र द्वारा अर्थदण्ड के सन्दर्भ में किसी प्रकार का स्थगन आदेश, अर्थदण्ड जमा करने का प्रमाण और न ही कोई प्रतिउत्तर दिये जाने के फलस्वरुप माह दिसम्बर 2025 के वेतन से रु0-25000 / (पच्चीस हजार मात्र) कटौती कर जमा करने हेतु आदेश निर्गत किया जाता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील संख्या एस-7-1314/ए/2020 पंजीकरण संख्या-163599, रामकरन बनाम कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बभनी, सोनभद्र का विनिश्चय राज्य सूचना आयुक्त दिनांक 07.01.2021 में ग्राम पंचायत तेन्दुवल (बैना) के पदस्थ लोक सूचना अधिकारी के वेतन से रु0-25000.00 (पच्चीस हजार) अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि, कटौती कर, निम्नवत लेखा शीर्षक में जमा कराकर कटौती का प्रमाण आख्या से अवगत कराने का आदेश पारित किया गया है:।राज्य सूचना आयुक्त महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 957 दिनांक 1 दिसम्बर 25 द्वारा उपर्युक्त ग्राम पंचायत के पदस्थ लोक सूचना अधिकारी, प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड-बभनी वर्तमान तैनाती रावर्टसगंज, को निर्देश दिया गया था कि अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि एक सप्ताह में उक्त लेखा शीर्ष में जमा कर जमा पर्ची कार्यालय में प्रस्तुत करें
