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अमेठीः प्रदेश के शीतगृहों में आलू निकासी लगभग पूर्ण, अवशेष स्टॉक पर सख्त निर्देश-उद्यान विभाग


अमेठी। निदेशक उद्यान विभाग भानु प्रकाश राम ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के निजी शीतगृहों में भंडारित आलू की निकासी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, हालांकि कुछ जनपदों के कुछ शीतगृहों में अभी भी आलू का कुछ स्टॉक शेष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आलू भंडारण की अधिकृत अवधि 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक निर्धारित है, जिससे किसानों को अपनी फसल की निकासी हेतु पर्याप्त समय मिल सके। निदेशक ने स्पष्ट किया कि उ.प्र. कोल्ड विनियमन अधिनियमदृ1976 के अनुसार यदि कोई किरायादाता कृषक निर्धारित तिथि के 15 दिन बाद भी आलू की निकासी नहीं करता है, तो शीतगृह स्वामी उसकी ओर से तत्काल नोटिस जारी करेगा। नोटिस में रसीद प्रस्तुत करने, देय शुल्क जमा करने तथा तुरंत माल उठाने का निर्देश शामिल होता है। नोटिस की प्रति संबंधित जिलाधिकारीध्लाइसेंस अधिकारी को भेजना अनिवार्य है। उन्होंने आगे बताया कि यदि नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर भी कृषक द्वारा निकासी नहीं की जाती है, तो शीतगृह स्वामी किरायादाता के जोखिम एवं खर्च पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से भंडारित आलू को बिकवा सकता है। ऐसी नीलामी के लिए लाइसेंस अधिकारीध्जिलाधिकारी को कम से कम 48 घंटे पूर्व सूचना देना आवश्यक है, ताकि नीलामी की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। निदेशक उद्यान ने सभी शीतगृह स्वामियों को निर्देशित किया कि अधिनियमदृ1976 में निर्धारित सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

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