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तिलोई: लूट की फर्जी सूचना देने वालों पर शिकंजा, दो गिरफ्तार


तिलोई/अमेठी। थाना शिवरतनगंज पुलिस ने लूट की फर्जी सूचना देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर झूठी जानकारी देकर पैसे हड़पने की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।पुलिस के अनुसार, 14 दिसंबर को डायल 112 पर एक सूचना मिली थी। इसमें अंकित सिंह (22 वर्ष, निवासी गणेशपुर, बाराबंकी) ने बताया कि वह पिकअप लोडर से किराना का सामान ले जा रहा था। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के कुसुंभी के पास तीन अज्ञात लोगों ने बाइक से आकर उसके साथ मारपीट की और 1.5 लाख रुपये छीनकर भाग गए।सूचना मिलते ही शिवरतनगंज पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने पिकअप लोडर के ड्राइवर अंकित सिंह और उसके साथी विनोद मिश्रा (निवासी राम्भी, बाराबंकी) से पूछताछ की। विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य जुटाए गए। गहन जांच के बाद पुलिस को पता चला कि अंकित कुमार गुप्ता (निवासी कुरैशी वार्ड, हैदरगढ़, बाराबंकी) की हैदरगढ़ में किराना की दुकान है। 14 दिसंबर को अंकित सिंह को इसी दुकान का सामान इन्हौना, शिवरतनगंज और सैमरौता सहित अन्य स्थानों पर सप्लाई के लिए भेजा गया था। सामान बेचने के बाद ड्राइवर अंकित सिंह 80,150 रुपये लेकर वापस आ रहा था। बेईमानी की नीयत से रुपये हड़पने के लिए अंकित सिंह ने अपने साथी विनोद मिश्रा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गाड़ी का साइड शीशा तोड़कर लूट की झूठी सूचना दी थी। घटनास्थल के निरीक्षण और दुकान मालिक व ड्राइवर से पूछताछ में लूट की सूचना झूठी पाई गई। पुलिस ने आरोपी अंकित सिंह के कब्जे से 40,150 रुपये और उसके साथी विनोद मिश्रा के कब्जे से 40,000 रुपये बरामद किए।दुकान मालिक अंकित गुप्ता की तहरीर पर शिवरतनगंज पुलिस ने पिकअप लोडर ड्राइवर अंकित सिंह और उसके साथी विनोद मिश्रा के खिलाफ थाना शिवरतनगंज में मुअसं 144ध्25 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। बरामदगी के आधार पर दोनों आरोपियों को नियमानुसार हिरासत में लेकर मुकदमे में धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गई है।

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