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अमेठीः “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान! विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


अमेठी। महिला कल्याण विभाग द्वारा “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 तक चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत जनपद में निरन्तर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी संजय चैहान के निर्देशानुसार तथा उपजिलाधिकारी प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी सात्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोनालीकला एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टीकरमाफी में बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में दिए गए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की अथवा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है। साथ ही बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों जैसे नवजात मृत्युदर में वृद्धि, बाल स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा में बाधा, रोजगार व आजीविका के सीमित अवसर तथा हिंसा एवं दुर्व्यवहार के जोखिम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओदृबेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्यध्कोविड) तथा पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना सहित महिला एवं बालिका सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पम्पलेट का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को पम्पलेट वितरित कर अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया गया तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला हेल्पलाइन 181, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930, वूमेन पावर हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112 सहित बाल श्रम एवं बाल विवाह से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इस जनजागरूकता कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर अमेठी एवं हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन योजना की टीम भी उपस्थित रही।

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