Type Here to Get Search Results !
BREAKING NEWS

प्रतापगढः कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये आलू को 15 दिन के भीतर न उठाने पर किरायादाताध्कृषक को नोटिस दे


प्रतापगढ़।जिले में जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने सोमवार को बताया है कि जनपद में संचालित निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू के निकासी का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। उन्होने बताया है कि वर्तमान में जनपद के निजी शीतगृहों में आलू भण्डारण की अवधि 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक निर्धारित है जिससे कि किसानों को शीतगृहों से भण्डारित आलू की निकासी हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके। उ0प्र0 कोल्ड विनियमन अधिनियम-1976 में यह व्यवस्था निर्धारित है कि किरायादाताध्कृषक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल को रसीद में उसके लिए विनिर्दिष्ट दिनांक से, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेन्सधारीध्शीतगृह स्वामी द्वारा किरायादाताध्कृषक को तुरन्त उसका नोटिस देगा, जिसमें उससे (किरायादाताध्कृषक) सम्यक् रूप से उन्मोचित रसीद अभ्यर्थित करने और लाइसेन्सधारीध्शीतगृह स्वामी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेन्स अधिकारीध्जिलाधिकारी को भेजेगा।

यदि किरायादाताध्कृषक नोटिस का पालन उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे वहां लाइसेन्सधारीध्शीतगृह स्वामी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाताध्कृषक के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है, परन्तु लाइसेन्सधारीध्शीतगृह स्वामी लाइसेन्स अधिकारीध्जिलाधिकारी को ऐसी बिक्री की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घण्टे पूर्व देगा और लाइसेन्स अधिकारीध्जिलाधिकारी ऐसी बिक्री का पर्येक्षण या तो स्वंय या अपने द्वारा उस निर्मित प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा। उन्होने कहा कि उ0प्र0 कोल्ड विनियमन अधिनियम-1976 में निर्धारित उक्त व्यवस्था का सम्बन्धित द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Design by - Blogger Templates |