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Sonebhadra: न्यायलय के आदेस पर अवैध मदरसा संचालक के आरोप में "सदर मुस्ताक खान" सहित पांच पर एफआईआर दर्ज।

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली चौकी क्षेत्र का मामला आरोप में है कि 2011 से हो रहा था संचालित मदरसा।

सोनभद्र। अवैध तरीके से मदरसा संचालन के आरोप में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर "मुस्ताक खान "सहित पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की। पुलिस के मुताबिक भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अल्ताफ अहमद ने न्यायालय में मो. नूर अहमद, मुश्ताक अहमद, सिराजुद्दीन खान निवासी दीपनगर, मौलाना खुर्शीद निवासी कांशीराम आवास, अजहर खान निवासी रामलीला गेट के सामने कस्बा रॉवर्ट्सगंज के खिलाफ प्रार्थना पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाए थे। आरोप लगाया था कि जिला मुख्यालय पर वर्ष 2011 से अवैध तरीके से मदरसे का संचालन किया जा रहा है। दावा किया गया कि ये लोग हर साल मदरसे के नाम पर फर्जी तरीके से कैलेंडर छपवाते हैं। फर्जी रसीद काटकर अवैध धन की वसूली करते हैं। जब उसने जिला "अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से आरटीआई के तहत जन सूचना मांगी तो पता चला कि मदरसा जियाउल उलूम नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। गंभीर मानते हुए प्रभारी निरीक्षक रॉबटर्सगंज को केस दर्ज करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना प्रचलित है। वही अल्पसंख्यक अधिकारी सुधांशु शर्मा ने बताया कि क्षेत्राधिकारी को विधिक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।तब शिकायत कर्ता द्वारा न्यायालय का शरण लिया गया।

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