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भारत में चीन की महिला को दी गई 8 साल तक जेल की सजा


उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने चीन की एक महिला को 8 साल जेल की सजा सुनाई है। चीनी महिला पर भारत में दो साल पहले अवैध घुसपैठ करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने चीन की महिला ली-जिनमेई उर्फ ली-शिनमेई को इस मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने महिला को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

सामने आई जानकारी के मुताबिक, साल 2023 के दिसंबर महीने में बहराइच जिले के रूपईडीहा बार्डर पर सशस्त्र सीमा बल 42वीं वाहिनी के अधिकारियों ने बौद्ध भिक्षु के भेष में भारत से नेपाल जाते समय चीनी पासपोर्ट धारक एक महिला को रोका था। चीनी महिला के पास में चीन का पासपोर्ट था। वह 45 वर्ष की थी तथा चीनी के शेनडांग प्रदेश की रहने वाली थी।

जानकारी के मुताबिक, चीनी महिला के पासपोर्ट पर 19 नवंबर 2023 से 16 फरवरी 2024 तक वैधता वाला नेपाल का वीजा लगा था। उसने भारत में अवैध रूप से एंट्री की थी। इसके बाद महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया था। दिसम्बर 2023 में चीनी महिला के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सोमवार को चीनी महिला ली-जिनमेई उर्फ ली-शिनमेई को बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ का दोषी करार दिया गया और उसे सजा सुनाई गई है। बहराइच जिले की अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (तृतीय) कविता निगम ने चीनी महिला को सजा सुनाई। सजा में ये भी कहा गया है कि चीनी महिला ने अगर 50 हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया तो उसे 6 महीने और जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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