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बलियाः जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने पर एसडीएम के पेशकार को निलंबित करने का दिया निर्देश


बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि एक अगस्त को जनसुनवाई के दौरान रवि मिश्र निवासी सुरेमनपुर उर्फ पिपरपाती, पोस्ट रघुनाथपुर जनपद बलिया शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत मुक्तेश्वर बनाम परमानन्द चै्बे का सीमांकन वाद उप जिलाधिकारी सदर बलिया के न्यायालय में 08 माह से लंबित है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। 31 जुलाई 2025 को न्यायालय में सुनवाई की तिथि नियत थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उप जिलाधिकारी न्यायालय में उक्त वाद को कई बार निरस्त किया गया है और कई बार पुनः प्राप्त दर्ज कर कैस को नवीनीकृत किया गया है। जिससे इस वाद की प्राचीनता किसी की पकड़ में न आ सके। 

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (विध्रा) बलिया से कराई गई। अपर जिलाधिकारी (विध्रा), बलिया द्वारा प्रकरण की जाँच करके अपनी आख्या 02 सितम्बर तक उपलब्ध कराई गई है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 07 जनवरी 2025 को वाद संख्याः टी-202515090300469 मुक्तेश्वर मिश्र बनाम परमानन्द चैबे दर्ज किया जो  22 अप्रैल 2025 को नक्शा छोटा होने के कारण वाद निरस्त आदेश द्वारा खारिज किया गया है। 16 अप्रैल 2025 को वाद संख्या टी 202515090 307352 मुक्तेश्वर मिश्र बनाम परमानन्द चैबे दर्ज किया गया, जो 09 मई 2025 को नक्शा छोटा होने के कारण वाद निरस्त आदेश द्वारा खारिज किया गया है। पुनः 06 जून 2025 को वाद संख्या टी-2025150 90311483 मुक्तेश्वर बनाम परमानन्द दर्ज किया गया, जिसमें 20 अगस्त 2025 को अन्तिम आदेश पारित किया गया है।

अपर जिलाधिकारी (वि0ध्रा0), बलिया की आख्या में एक ही व्यक्ति के एक ही प्रार्थना पत्र पर तीन वाद दर्ज किया जाना, तीनों वादों में आदेश पारित किया जाना। पारित आदेश का आर्डर शीट में अंकन नहीं करना तथा वाद सारांश में अलग तिथि नियत होने के वाद भी नियत तिथि के पूर्व ही आदेश कर देना, यह स्पष्ट करता है कि नीरज श्रीवास्तव पेशकार न्यायालय उप जिलाधिकारी बलिया, जिनके पास आरसीसीएमएस पोर्टल का पासवर्ड है, उनके द्वारा पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है एवं इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। नीरज कुमार श्रीवास्तव पेशकार न्यायालय उप जिलाधिकारी बलिया को उपयुक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी सेवक (अनुशासन एवं अधीन) नियमावली 1999 व उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमावली 1956 यथा संशोधित में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की जाती है। पेशकार को निलंबित करते हुए उनके  निलंबन की अवधि में नीरज कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त संग्रह अनुभाग तहसील बलिया जनपद बलिया में सम्बद्ध रहेंगे। इस विभागीय कार्रवाई में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे बलिया को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी आरोप पत्र गठित कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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