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लखनऊ: तम्बाकू नियंत्रण टीम द्वारा ऐशबाग क्षेत्र मे 14 दुकानों पर कोटपा अधिनियम तहत की गई करवाई,जुर्माना वसूला गया


लखनऊ। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अध्यक्षता में डा.निशांत निर्वाण,उप मुख्य चिकित्सा अधिकारीध्नोडल अधिकारी,जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के निर्देशन में जिला तम्बाकू नियंत्रण टीम द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐशबाग लखनऊ में एवं उसके आस पास औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 14 दुकानों को कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं का उलंघन करते पाए जाने पर रूपये 3200ध्= का जुर्माना काटा गया जिसमे सेक्शन 04 में 13 रसीद रूपये 3000ध्= एवं सेक्शन 06 बी में 01 रसीद रूपये 200ध्=जुर्माना की कार्यवाही की गईं साथ में लोगों को तम्बाकू के प्रयोग से होने वाली विमारियो के बारे में जागरुक किया गया तथा तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र एवं कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं के बारे में जानकारी दिया गया । ज्ञात हो कोटपा (ब्व्ज्च्।) एक्ट, जिसका पूरा नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 है, भारत सरकार का एक कानून है जो तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, व्यापार और उपयोग को नियंत्रित करता है। इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना मना है, नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना गैर-कानूनी है, और तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनियाँ देना अनिवार्य है।

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