सोनभद्र। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि माह अगस्त,2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित है। खाद्यायुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अगस्त,2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण 20 जुलाई से 10 अगस्त,2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रति अन्त्योदय कार्डधारक को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेंहूं व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क दिया जाता है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा गेंहूॅ व 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाता है।उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है वे मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा वितरण की अन्तिम तिथि 10 अगस्त,2025 को उपलब्ध होगी। ऐसे कार्ड धारक जिनका अंगूठा रीड/बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वे वितरण की अन्तिम तिथि पर ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। जनपद के कार्ड धारकों से अनुरोध किये हैं कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशन कार्डों में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराया जा रहा है। सम्बन्धित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर र्काउ में सम्मिलित यूनिटों/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराना सुनिश्चित करेंगें।
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