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Sonebhadra: पंचशील मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रा०लि छपका में नया मोड़ 11 नाम जद 40 अज्ञात एफआईआर दर्ज,,पढ़े पूरी खबर?

कुछ दिन पूर्व हॉस्पिटल में एक विवाहिता का मौत का था मामला जिसमे पहले पीड़ित के तरफ से दर्ज किया गया था एफआईआर।
सोनभद्र। पंचशील हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा तोड़-फोड़ व डाक्टर /स्टाफ से मारपीट के सम्बन्ध में दिया गया तहरीर डायरेक्टर ने बताया कि अस्पताल में दिनांक 15 जुलाई को एक मरीज बिन्दू देवी पत्नी अरविन्द निवासी-छपका, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र, गंभीर अवस्था में आयी, जिसका डा अनुपमा मौर्या (M.B.B.S. D.G.O.) व अन्य डाक्टरों द्वारा अटेण्ड कर गंभीर हालत में उनका दवा ईलाज शुरू किये और परिजनों की सहमति से शाम 05:00 बजे मरीज का ओबरीसिस्ट का ऑपरेशन डा अनुपमा मौर्या एवं एनिस्थिसिया डा सुशील कृष्ण मूर्ति के द्वारा किया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीज की स्थिति गंभीर होने लगी और वह "Anaphylactic Shock" में चली गयी तो परिजनो से मरीज को हायर सेन्टर वाराणसी लेकर जाने की सलाह दी गयी, किन्तु मरीज के परिजन जो कि आस-पास के हैं, जो 30-40 की संख्या में आकर जिसमें मरीज के पति अरविन्द, पिता चन्द्रमा, मरीज के भाई सुनील, अनिल, आशीष, सोनू विश्वकर्मा,अनिल विश्वकर्मा, बहन काजल, निशा व यशोदा एकराय होकर मेरे अस्पताल में लाठी, डण्डा, लोहे का राड व सब्बल लेकर हमला बोल दिये। डा अनुपमा मौर्या एवं उनके पति अंजनी कुमार पर जानलेवा हमला बोल दिये, जिसमें उनके शरीर में गंभीर चोटें आयी और डा अनुपमा मौर्या के पैर में फ्रैक्चर एवं डा अंजनी कुमार के छाती की हड्डी टूट गयी और शरीर में कई चोटें आयी हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में ईलाज कराया जा रहा है।अस्पताल में तोड़-फोड़ किये व अस्पताल के लगे मशीनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिये तथा अस्पताल में रखे सामान व मरीजों का फाइल नष्ट कर दिये।वही थाना रोबर्टसगंज उक्त लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 व मेडिकल प्रोटेक्सन एक्ट 2013 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया। मुकदमा न 770/25 धारा 191,324,117,115,351 के तहत दर्ज किया गया है। अब देखना है दोनो पक्ष को कितना न्याय मिलेगा और कहा तक सच्चाई सामने आएगी।अब बिसरा पर अटका हुआ है मामला।सीएमओ के तरफ से भी तीन टीम भी गठित किया गया है।

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