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बलियाः प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में निधारित दरों के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो दो अगस्त तक दे सूचना

 


बलिया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 यथा संशोधित 2015 के तहत जारी शासनादेश के अनुसार जनपदीय उप निबन्धक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि व भवन के निर्माण की न्यूनतम दर के साथ ही साथ वाणिज्यिक भवन (एकल), वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए कारपेट एरिया, प्रति वर्ग मीटर का मूल्य कृषि भूमि, वार्डवार मुहल्लों, मौजों व परगनावार न्यूनतम दरों का निर्धारण 01 अगस्त से किया जाना है।

तत्क्रम में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है, जो जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध है। साथ ही प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में निधारित दरों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप से 11 जुलाई 02 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में दे सकते है।

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