बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो न हों परेशान, चुनाव आयोग देगा एक और मौका
July 24, 2025
बिहार में गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) चल रहा है. इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा अपडेट दिया है. अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो उसे दोबारा से जुड़वाने का मौका मिलेगा. आयोग ने 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने का प्रयास तेज कर दिया है. वोटर्स को करीब एक महीने का वक्त दिया जाएगा.
चुनाव आयोग (ECI) ने बताया कि SIR आदेश के पेज 3, पैराग्राफ 7(5) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकता है. BLO या BLA से छूटे हुए नाम या उन मतदाताओं के नाम जो गलती से हट गए हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए एक महीने का वक्त मिलेगा.
1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ERO या AERO के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकता है. अगर किसी योग्य मतदाता का नाम छूट जाता है तो वह दावा पेश करके फिर से जुड़वा सकता है.
बिहार चुनाव से पहले SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने अभी तक काफी हंगामा किया है. संसद में भी इसको लेकर भयंकर विवाद हुआ. विपक्ष ने SIR को लेकर चुनाव आयोग ही सवाल खड़ा कर दिया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि इलेक्शन कमीशन भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक उन्होंने चेतावनी देते हुए कि चुनाव आयोग के अधिकारी इससे बच नहीं सकते क्योंकि "हम उनके पास आएंगे." राहुल ने मतदाता सूची के मुद्दे पर कर्नाटक का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करने दी, जिसके 90 प्रतिशत नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत ठोस सबूत हैं.