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रेलवे ने इमरजेंसी कोटा टिकट के नियमों में किया बदलाव, जानें


अगर आप भी इमरजेंसी कोटा के तहत रेलवे का टिकट पाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने आपातकालीन कोटा के लिए आवेदन के नियमों में बदलाव कर दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले आपातकालीन कोटा अनुरोध को पेश करना होगा। आइए जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने इस बारे में और क्या कुछ जानकारी दी है।

रेल मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इमरजेंसी कोटा के नियमों में बदलाव से संबंधित एक परिपत्र को जारी किया गया है। इस परिपत्र में कहा गया है- "सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेन के लिए आपातकालीन कोटा यानी इमरजेंसी कोटा अनुरोध, यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक आपातकालीन प्रकोष्ठ तक पहुंच जाना चाहिए।"

रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र में आगे कहा गया है- "दोपहर 14:01 बजे से रात 12:59 बजे के बीच रवाना होने वाली शेष सभी ट्रेन के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले शाम 16:00 बजे तक आपातकालीन प्रकोष्ठ तक पहुंच जाना चाहिए।"

दरअसल, रेलवे की ओर से इमरजेंसी कोटा टिकट के नियमों में ये बदलाव हाल ही में लिए गए उस फैसले के मद्देनजर लिया गया है जिसमें ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का फैसला किया गया था।

रेलवे बोर्ड ने ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट 4 घंटे की जगह 8 घंटे पहले तैयार करने का प्रस्ताव दिया था। 14:00 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, चार्ट पिछले दिन 21:00 बजे तैयार करने की बात कही गई थी। इसके अलावा रेलवे की ओर से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव करने की भी बात सामने आई थी। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदल गए हैं। अब सिर्फ वेरिफाइड यूजर्स ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं।

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