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सिनेमा हॉल को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से लिया गया वापस


दिल्ली में लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़े कदम की शुरुआत हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सिनेमा हॉल/थिएटर को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से वापस ले लिया है। अब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है।

यह कदम हाल ही में लिए गए उस बड़े फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस को सात श्रेणियों के व्यवसायों जिनमें, स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियोगेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना और दिल्ली में लालफीताशाही मुक्त व्यावसायिक माहौल बनाना है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं कि वे संबंधित अधिकारियों को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से संबंधित मामलों को तत्काल प्रभाव से निपटाने का निर्देश दें।

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