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केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्गों की सेवा के लिए ले सकते हैं 30 दिन की छुट्टी


केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से 30 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है। सेवा नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी 30 दिनों की छुट्टी के हकदार हैं, जिसका उपयोग व्यक्तिगत कारणों, जैसे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए किया जा सकता है। एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा सेवा नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारी वृद्ध माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण से हर साल 30 दिनों तक की अर्जित छुट्टी ले सकते हैं।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों को प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संयोजन प्राप्त करने की अनुमति है। इसमें 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी प्रकार के अवकाशों का उपयोग व्यक्तिगत कारणों से किया जा सकता है, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।

सेवा नियमों के अनुसार, विभिन्न प्रकार की छुट्टियां होती हैं, जैसे अर्जित अवकाश, हाफ डे लीव, कम्युटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव, पैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, विशेष विकलांगता अवकाश, सीमेन्स सिक लीव, हॉस्पिटल लीव और विभागीय अवकाश। राज्यसभा में एक अन्य लिखित उत्तर में जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 थी।

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