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अमेठीः मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना! पीड़ित परिवारों के आश्रितों को दी गई सहायता राशि


अमेठी। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्युध्दिव्यांगता की दशा में अधिकतम रुपए 5 लाख तक की सहायता राशि उनके आश्रितों को दी जाती है। इसी क्रम में आज जनपद अमेठी के 80 किसानों के आश्रितों को रुपए 3 करोड़ 77 लाख 10 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। तहसील गौरीगंज में एनआईसी सहित जनपद की अन्य सभी तहसीलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मा. जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों के आश्रितों को सहायता राशि का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया। इससे पूर्व सभी जगह मा. मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। तहसील गौरीगंज के एनआईसी में जिलाधिकारी संजय चैहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, जिलाध्यक्ष भाजपा सुधांशु शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख गौरीगंज उमेश सिंह द्वारा 18 लाभार्थियों को सहायता राशि का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। इसी प्रकार तहसील तिलोई में मा. राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह एवं उप जिलाधिकारी तिलोई अमित सिंह द्वारा 19 लाभार्थियों को, तहसील अमेठी में मा. जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश अग्रहरी व उपजिलाधिकारी अमेठी आशीष सिंह द्वारा 21 लाभार्थियों को तथा तहसील मुसाफिरखाना में विधायक जगदीशपुर सुरेश पासी एवं उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना अभिनव कनौजिया द्वारा 22 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक दिया गया। बताते चले की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांता होने की दशा में प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवारों के आश्रितों को प्रदान की जाती है, जिसमें दुर्घटना के कारण मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में रुपए 5 लाख, एक हाथ या एक पैर या एक आंख की छती होने पर रुपए 2.50 लाख, स्थाई दिव्यांगता 25 प्रतिसत से अधिक होने पर किंतु 50 प्रतिसत से कम होने पर रुपए 1.25 लाख की सहायता राशि दी जाती है।

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