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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला दिल्ली के बाटला हाउस के मकानों पर हो रही कार्रवाई को रोकने का आदेश


दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मकानों को गिराने के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है. कोर्ट जुलाई के तीसरे सप्ताह में मामले को सुनेगा. कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक का आदेश देने से भी मना किया. जजों ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह अपने पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें.

दरअसल, ओखला के खसरा नंबर 279 के 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन पर हुए निर्माण को अवैध कब्जा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही कार्रवाई का आदेश दिया था. 40 याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि 7 मई को आए इस आदेश से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया. उनके पास संपत्ति के कानूनी दस्तावेज हैं. उन्हें पीएम उदय (प्रधानमंत्री अनऑथोराइज़्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना) के तहत भी संरक्षण मिलना चाहिए.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच से कहा कि डीडीए ने 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस चिपका दिया है. मामले को तत्काल सुनने की ज़रूरत है. इस पर 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय करोल ने कहा, 'हमें अपना आदेश पता है. अभी इसे नहीं सुना जा सकता.'

हेगड़े ने आशंका जताई कि अगर रोक का आदेश नहीं दिया गया तो इलाके वहां बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन जजों ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि 7 मई के आदेश में लिखा है कि डीडीए का नोटिस मिलने के बाद लोग अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में उनके पास अपना पक्ष रखने का मौका है. वह अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें.

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