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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को नोटिस जारी


दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अभिभावकों की तरफ से दायर याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय और एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी किया है.

नया समाज पैरेंट्स एसोसिएशन नाम की संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 2 आदेशों पर रोक की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने बताया है कि 28 अप्रैल 2024 और 8 अप्रैल 2025 को जारी इन आदेशों में हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे स्कूल शिक्षा निदेशालय की अनुमति लिए बिना ट्यूशन फीस बढ़ा सकते हैं.

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों से बिल्कुल अलग हैं. हाई कोर्ट के आदेशों के चलते शिक्षा व्यवस्था में भ्रम की स्थिति बन गई है. सरकार से सहायता न लेने वाले कुछ स्कूलों ने तो 100 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है. फीस देने में असक्षम छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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