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शाहबाद: अधिवक्ता रेहान खा की दलीलों से 16 वर्ष बाद मारपीट के मुकदमे में दो लोग हुए दोषमुक्त


शाहबाद। थाना शाहबाद में वर्ष 2009 में एक मारपीट तथा बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान बलात्कार की धारा को हटाकर केवल मारपीट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 16 वर्ष तक कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद मारपीट के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहबाद के रेहान खां की दलीलें सुनने के बाद और गवाहों के द्वारा घटना से इनकार के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता रेहान खा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शाहबाद पर शोभाराम और प्रेमपाल के विरुद्ध वर्ष 2009 में बलात्कार और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में शाहबाद पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए संबंधित मुकदमे में मारपीट के आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए। अभियोजन पक्ष की तरफ से चार गवाह पेश किए गए। जिनमें से तीन गवाहों ने घटना होने से ही इनकार कर दिया जबकि एक गवाह ने घटना का समर्थन किया। 16 साल तक मारपीट और गाली गलौज का केस चलता रहा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रेहान खां की पैरवी तथा गवाहों का घटना से इनकार करने के बाद शाहबाद के ग्रामीण न्यायालय ने शोभाराम और प्रेमपाल को दोषमुक्त कर दिया।

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