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प्रतापगढ़ः कमजोर वर्गों के लिए है निशुल्क विधिक सेवाएं -तहसीलदार पट्टी


प्रतापगढ़। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद के मार्गदर्शन एवं अपर जिला जजध्सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  सुमित पवार के निर्देशन में पट्टी तहसील सभागार में निशुल्क विधिक सहायता, वैवाहिक विवादों का आपसी सुलह समझौते से समाधान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए तहसीलदार पट्टी श्वेताभ सिंह सचिव तहसील विधिक सेवा समिति ने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसे लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले का प्री लिटिगेशन स्तर पर समाधान होने से दोनों पक्षों को विवादों से छुटकारा मिलता है। इस अवसर पर पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय संचालक लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी ने कहा कि वैवाहिक विवादों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपसी सुलह समझौते के माध्यम से समाधान कराया जा सकता है। उन्होंने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय के साथ-साथ सभी न्यायालयों में किया जा रहा है, लोक अदालत के माध्यम से वादों का निस्तारण कराकर लोग हमेशा के लिए विवादों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पैनल अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद द्वारा निशुल्क विधिक सहायता की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। विधिक साक्षरता शिविर में पीएलवी विशाल त्रिपाठी संचालक लीगल एड क्लीनिक बाबा बेलखरनाथ द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य एवं शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की गई। समाजसेवी अविनाश पाण्डेय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई, उन्होंने निशुल्क विधिक सहायता को कमजोर वर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राम वर्मा, शिवा कान्त पाण्डेय, उमेश तिवारी, आशीष तिवारी, राकेश तिवारी, वरुण कुमार पाण्डेय ,अनुज मिश्रा, लोकेश कुमार सिंह, विजय बरनवाल ,अखंड प्रताप, राजेश कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे।

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