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अमेठीः पेंशनधारकों की कराई जाएगी जांच, हटेंगे फर्जी नाम! मृतकों व अपात्रों का नाम हटाकर पात्रों के जोड़े जाएंगे नाम


अमेठी। वृद्धा, दिव्यांग व अन्य पेंशन लाभार्थियों की जांच कराई जाएगी। पात्रता के साथ ही मृतक और फर्जी पेंशनधारकों की सूची बनाई जाएगी। पेंशन सूची को शुद्ध बनाने के लिए सत्यापन शुरू हो गया है, जो मई तक चलेगा। जांच के बाद पेंशन की किस्त आएगी। वहीं अपात्र व मृतक पाए जाने पर सूची से नाम हटा दिया जाएगा। इनके स्थान पर नए पात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिले में वृद्धा, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन के पेंशन लाभार्थी हैं। इसमें ऐसे तमाम लोगों के नाम होंगे, जो मृत हो चुके हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में पैसा जा रहा है। मृतकों को सूची से निकालने के लिए गांव-गांव सत्यापन शुरू हो गया है। इसमें तहसील व ब्लाक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। सत्यापन से फर्जी लोगों के नाम हटाए जाएंगे। जांच के बाद अप्रैल, मई और जून की पेंशन जुलाई के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। लाभार्थियों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह एक हजार रुपये के हिसाब से खाते में तीन-तीन हजार रुपये भेजे जाते हैं। समाज कल्याण अधिकारी नलिन राज ने बताया कि बुजुर्गों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के जिले में 89,716 के लाभार्थी हैं। सत्यापन 25 मई तक किया जाएगा। समाज कल्याण निदेशक ने अधिकारियों को दास प्रतिशत पेंशनरों की क्रास जांच करते हुए गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जांच में यदि किसी जीवित पात्र को मृत दिखाया गया तो सत्यापनकर्ता ही जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अंतर्गत वृद्धजन को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। इसके लिए वृद्ध प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन बीडीओ और शहरी क्षेत्र में एसडीएम के माध्यम से करवाया जा रहा है। जीरो पावर्टी के तहत हर गांव में 25 परिवार चिह्नित किए गए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जिले में 1829 वृद्धजन चयनित किए गए हैं, इन परिवारजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को भी सत्यापन के दौरान पात्रता के अनुसार आवेदन करवाए जाएंगे। उनको लाभ दिलवाया जाएगा, उन्हें जून माह से प्रथम किस्त की पेंशन दी जाएगी।

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