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बलियाः मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ के लिए करें आवेदनः उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की स्थापना के लिए रुपये पांच लाख तक का ऋण मिलेगा


बलिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किए जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रति वर्ष एक लाख नई सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित किए जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड मे आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित किए जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक महत्वाकांक्षी नई योजना ष्मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियानष् प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए रुपए पांच लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

यह जानकारी उपायुक्त उद्योग श्री रवि कुमार शर्मा ने देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना में जनपद बलिया का लक्ष्य 1700 निर्धारित किया गया है। इस योजना के लाभ के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता-8 पास होनी चाहिये तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी टूलकिट प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जातिध्जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उ०प्र० कौशल उन्नयन अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयध्शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्सध्डिप्लोमाध्डिग्री प्राप्त हो।

पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उत्पादन का लाभ प्राप्त न किया हो। योजनार्न्तगत स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत देय होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत रुपये 05 लाख तक 04 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त (मार्जिन मनी सब्सिडी) देय है। सीजीटीएमएसएमईं कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। इन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन उनके कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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