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वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल


वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ शुक्रवार (4 अप्रैल, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हुई है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी है. लोकसभा से पारिज होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी बिल पास हो गया था.

मोहम्मद जावेद ने कानून को मौलिक अधिकारों और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया है. उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया है.

मोहम्मद जावेद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के व्हिप हैं और वक्फ बिल के लिए बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) में भी शामिल थे. उनका कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार), 25 (धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और 300A (संपत्ति के अधिकार) का उल्लंघन करता है.

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