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बलियाः पीएम फसल बीमा टोल फ्री नम्बर-14447 आपदा घटित होने के 72 घंटे के अंदर अपना दावाध्शिकायत दर्ज कराएं कृषक


बलिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए एग्रीकल्वर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड नामित है। रबी फसल के लिए योजनान्तर्गत व्यक्तिगत आधार पर स्थानीय आपदा जैसे- खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति। फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी गई फसल को ओलावृष्टि चक्रवातध्चक्रवाती वर्षाध्बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति को कृषक द्वारा 72 घंटे के अन्दर सूचना देने पर क्षतिपूर्ति का लाभ बीमा कम्पनी द्वारा दिया जाता है।

बता दें कि ग्राम पंचायत स्तर पर असफल बुवाई की स्थिति में, फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति में फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीडध्थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति दी जाती है।

जनपद के समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक ने बताया है कि जिन कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया है, यदि उनके फसल की क्षति हुई है तो उन कृषकों से अनुरोध है कि भारत सरकार के फसल बीमा टोल फी नम्बर-14447 अपदा घटित होने के 72 घंटे के अंदर अपना दावा शिकायत दर्ज कराने का कष्ट करें। जिससे उनके फसलों का सर्वेक्षण कराकर क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जा सकें।

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