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प्रतापगढः सरकार के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने आबकारी से संबंधित दुकानदारों के संचालन हेतु बताया तौर तरीके


प्रतापगढ़। जिलाधिकारीध्लाइसेंस प्राधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र के क्रम में अवगत कराया है कि जनपदों में दिनांक 01.04.2025 को प्रातः 10 बजे से फुटकर दुकानों के सुचारू रूप से संचालन एवं मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दिनांक-31.03. 2025ध्01.04.2025 की मध्य रात्रि से थोक अनुज्ञापनों से फुटकर दुकानों को मदिरा की आपूर्ति किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के फुटकर दुकानों में 31.03.2025 की रात्रि 10 बजे के उपरान्त स्टॉक टेकिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना तथा उन्हें आवंटित पी.ओ.एस. मशीनों को वापस लिये जाने की कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। तदक्रम में शासकीय पत्र द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2024-25 में संचालित तथा वर्ष 2025-26 हेतु व्यवस्थित आबकारी दुकानों के सम्बन्ध में आदेशित करते हुये बताया है कि ’वर्ष 2024-25 के फुटकर दुकानों के अनुज्ञापनों को संचालन अवधि दिनांक-31.03.2025 की रात्रि 10 बजे के उपरान्त रात्रि 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। दो घण्टे की इस अतिरिक्त अवधि में केवल स्टॉक टेकिंग, पी.ओ.एस. मशीन की वापसी तथा अन्य प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया जायेगा और मदिरा की विक्री नही की जाएगी।वर्ष 2025-26 के नवीन फुटकर दुकानों के ’अनुज्ञापनों द्वारा दिनांक-31.03.2025 तथा 01.04.2025 की मध्य रात्रि 12.00 से दुकानें खोली जायेंगी, जिससे कि वे दुकान के संचालन के समय (अर्थात प्रातः 10 बजे) आरम्भ होने से पूर्व थोक अनुज्ञापनों से मदिरा प्राप्त कर सकें। यह स्पष्ट करना है कि अतिरिक्त कार्यअवधि में (दिनांक-31.03.2025ध्01.04.2025 की रात्रि 12.01 से दिनांक-01.04.2025 की प्रातः 10 बजे तक केवल स्टॉक प्राप्त करने एवं दुकान के रख-रखाव इत्यादि अन्य प्रशासनिक कार्यों का ही सम्पादन किया जायेगा और मदिरा की विक्री नही की जाएगी। मदिरा की विक्री का कार्य नियमानुसार दिनांक-01.04.2025 की प्रातः 10 बजे से ही आरम्भ किया जाएगा।

उन्होने बताया है कि जनपद के समस्त थोक अनुज्ञापन दिनांक-31.03.2025ध्01.04.2025 की सम्पूर्ण रात्रि खुली रहेगी, ताकि वर्ष 2025-26 के नवीन फुटकर अनुज्ञापनों को दिनांक-01.04.2025 की प्रातः 10 बजे से पूर्व मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकें।’ आदेश का राजस्वहित में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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