गैंगस्टर अधिनियम के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई, संगठित अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी संपत्ति
गाजीपुर/भांवरकोल। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (मृतक) के आईएस-191 गैंग के मुख्य शार्प शूटर व गैंग सहयोगी अंगद राय उर्फ झूलन की पत्नी सरिता राय के नाम पर खरीदी गई करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को सोमवार को जिला प्रशासन ने कुर्क कर जब्त कर लिया। कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। पुलिस का दावा है कि उक्त संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी।
पुलिस के अनुसार थाना भांवरकोल क्षेत्र के शेरपुर खुर्द निवासी अंगद राय उर्फ झूलन कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग का सक्रिय सदस्य और मुख्य शार्प शूटर रहा है। 30 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गाजीपुर की आख्या तथा पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी ने धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में सोमवार को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई पूरी की।
मुहम्मदाबाद तहसील के मौजा गिरधरिया स्थित आराजी संख्या 207 की 127 वर्गमीटर भूमि, जिस पर 63 वर्गमीटर क्षेत्रफल में द्वितीय श्रेणी का आवासीय निर्माण है, को सरिता राय के नाम पर क्रय किया गया था। यह संपत्ति व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र एवं चिन्हित मार्ग पर स्थित है। प्रशासन ने इसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपये आंका है।
पुलिस का कहना है कि जांच में यह संपत्ति संगठित अपराध एवं समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई पाई गई। इसी आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे कुर्क कर प्रशासन के कब्जे में लिया गया।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार महेंद्र बहादुर, भांवरकोल थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्र, रजागंज चैकी प्रभारी अभिनव गुप्ता, क्षेत्रीय लेखपाल संतोष राय तथा राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा।
पुलिस के अनुसार अंगद राय उर्फ झूलन के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आपराधिक षड्यंत्र, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं में 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान कार्रवाई थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 314ध्2023 के अंतर्गत की गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। माफिया और उसके सहयोगियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
