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ओटीएस स्कीम: मुरादाबाद के भवन स्वामियों को टैक्स में बड़ी राहत, 64.02 करोड़ रुपये के ब्याज की छूट

•नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और महापौर विनोद                अग्रवाल अपर नगर आयुक्त ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी

शिविर कार्यालय पर प्रेसवार्ता करते नगर आयुक्त (IAS) दिव्यांशु पटेल, और महापौर विनोद अग्रवाल, अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह

सनेश ठाकुर

मुरादाबाद (विधान केसरी)। नगर निगम मुरादाबाद सीमा में रहने वाले भवन स्वामियों और करदाताओं के लिए उत्तर प्रदेश शासन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) बड़ी राहत लेकर आई है। योजना के तहत गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकाये पर देय ब्याज एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस संबंध में शुक्रवार को शिविर कार्यालय पीली कोठी में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल आईएएस, महापौर विनोद अग्रवाल और अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार ने प्रेसवार्ता कर योजना की विस्तृत जानकारी दी।
महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि शासन की इस योजना का उद्देश्य बकायेदार भवन स्वामियों को राहत देने के साथ नगर निगम के राजस्व को बढ़ाना भी है। उन्होंने भवन स्वामियों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा करने की अपील की।

आईएएस नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी पात्र भवन स्वामी एवं करदाता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए भवन स्वामी को अपने समस्त बकाया गृहकर, जलकर एवं सीवरकर का भुगतान करना होगा। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

शिविर कार्यालय पर प्रेसवार्ता करते नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल

126.53 करोड़ रुपये का बकाया, 64.02 करोड़ की ब्याज-सरचार्ज में छूट

नगर निगम की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ओटीएस के तहत कुल 1,59,949 भवनों का विवरण सामने आया है। इनमें 71,612 भवन ऐसे हैं, जिन पर बकाया कर दर्ज है। इन भवनों पर कुल 126.53 करोड़ रुपये का बकाया है। यदि ब्याज एवं सरचार्ज की बात करें तो पात्र बकाये पर कुल 64.02 करोड़ रुपये की छूट दी जा सकती है।

आंकड़ों के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में 1,35,957 आवासीय भवनों में से 57,297 भवनों पर बकाया है। इन पर कुल 49.22 करोड़ रुपये का बकाया है, जबकि ब्याज एवं सरचार्ज के रूप में 24.71 करोड़ रुपये की छूट पात्र है। वहीं 23,992 अनावासीय भवनों में से 14,315 भवनों पर बकाया है। इन भवनों पर कुल 77.31 करोड़ रुपये बकाया है और ब्याज एवं सरचार्ज के रूप में 39.31 करोड़ रुपये की छूट दी जानी है।

नगर निगम द्वारा जारी बकायेदारों और देय छूट की टेबल

चार माध्यमों से किया जा सकेगा आवेदन

ओटीएस का लाभ लेने के लिए भवन स्वामी 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए नगर निगम ने चार विकल्प उपलब्ध कराए हैं। भवन स्वामी टाउनहाल स्थित नगर निगम कार्यालय की एकल विंडो, अपने वार्ड क्षेत्र में आयोजित होने वाले शिविर, ऑनलाइन माध्यम अथवा संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

मांग बिल नहीं मिला तो यहां से प्राप्त करें

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन भवन स्वामियों को अपना मांग बिल प्राप्त नहीं हुआ है, वे नगर निगम की वेबसाइट tax.onlinemnn.com से बिल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टाउनहाल स्थित नगर निगम कार्यालय, विभिन्न वार्डों में लगाए जा रहे शिविरों तथा संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक/कर संग्रहकर्ताओं से भी मांग बिल प्राप्त किया जा सकता है।

अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह ने बताया कि योजना को लेकर वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को आवेदन और बकाया भुगतान में परेशानी न हो। नगर निगम का प्रयास है कि पात्र भवन स्वामियों तक योजना की जानकारी पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को ब्याज एवं सरचार्ज में मिलने वाली शत-प्रतिशत छूट का लाभ दिलाया जाए।

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