मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई, परमिट निलंबन और निरस्तीकरण की भी होगी कार्रवाई
आगरा। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को लेकर परिवहन विभाग अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान विद्यालयों में संचालित छात्र-छात्राओं के परिवहन में लगे वाहनों की सघन जांच की जाएगी।
शासन के निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पत्र संख्या 1337 दिनांक 05 अगस्त 2026 के माध्यम से परिवहन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिनके द्वारा अनधिकृत अथवा अवैध रूप से छात्र-छात्राओं का परिवहन किया जा रहा है।
अभियान के दौरान स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट, पंजीकरण, सुरक्षा मानकों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अनधिकृत वाहनों पर विशेष नजरपरिवहन विभाग की टीम ऐसे वाहनों को भी चिन्हित करेगी, जिनका उपयोग विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए किया जा रहा है, लेकिन वे निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अनधिकृत वाहनों के संचालन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों का परमिट निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।
परिवहन विभाग का उद्देश्य स्कूली वाहनों में सफर करने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विभागीय अधिकारियों को अभियान के दौरान प्रभावी जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
