सुल्तानपुर। जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में अधिवक्ता गोविंद कुमार की प्रभावी पैरवी के बाद एससी-एसटी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। मामले के अनुसार, पीड़िता गीता पत्नी मेहीलाल कोरी ने आरोप लगाया था कि 24 अप्रैल 2026 को जब उनका बेटा आकाश गोसाईगंज बाजार में महुआ बेचने गया, तो आरोपियों ने घटतौली का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। पीड़िता ने बताया कि जब वह और उनका दूसरा बेटा दीपक दुकान पर शिकायत करने पहुंचे, तो दबंगों ने उन्हें भी अपमानित कर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने प्रभावशाली आरोपियों के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता गोविंद कुमार की दलीलों और साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए, विशेष न्यायाधीश (एससीध्एसटी एक्ट) ने सुनवाई के बाद गोसाईगंज थाना प्रभारी को मामले में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि यदि प्राथमिकी पहले से दर्ज नहीं है, तो आदेश प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित की जाए और इसकी अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
