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रुद्रपुर: मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मेडिकल काउंसिल के आदेश का कराया अनुपालन, डॉ. शाहीन की ओपीडी पर दो माह की रोक


रुद्रपुर। उधम सिंह नगर उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) डॉ. शाहीन को चिकित्सकीय कदाचार का दोषी पाए जाने पर उनकी ओपीडी सेवाओं पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

काउंसिल द्वारा जारी आदेश के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) उधम सिंह नगर को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सीएमओ उधम सिंह नगर ने संबंधित चिकित्सक एवं संस्थान को परिषद के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जनपद में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सकीय नैतिकता तथा मरीजों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी स्वास्थ्य विभाग ने परिषद के आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिए संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

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