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कर्नाटक में MLA और MLC को कबैनिट दर्जे का मामला पहुंचा SC! सुनवाई से इनकार


विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को कैबिनेट का दर्जा दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह याचिका कर्नाटक सरकार के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है, जिसमें विभिन्न बोर्ड्स और निगमों के प्रमुख के रूप में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों समेत 42 जनप्रतिनिधियों को कैबिनेट दर्जा दिया गया है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करने को कहा है. बेंच ने कहा, 'हम इस याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हैं.'

याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत सूरी पायला की अपील पर सुनवाई कर रहा था. पायला ने कर्नाटक हाईकोर्ट के चार मार्च के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

हाईकोर्ट ने कहा था, 'हमें इस तर्क में भी दम लगता है कि यह याचिका पूरी तरह से जनहित में नहीं है बल्कि याचिकाकर्ता की कुछ पदों के लिए आकांक्षाओं के कारण भी दायर की गई है. यह सर्वविदित है कि जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को मुकदमे में अपने संभावित हित का खुलासा करना अनिवार्य है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपेक्षित पूर्ण खुलासा नहीं किया.'

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