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संग्रामपुरः पेंशन योजना के लाभार्थियों का किया जा रहा सत्यापन


संग्रामपुर/अमेठी। उत्तर प्रदेश में वृद्धा - विधवा  अन्य योजनाओं से सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया है।सभी लाभार्थियों को ब्लॉक पर तैनात समाज कल्याण अधिकारी को आधार कार्ड -बैंक पास बुक और  जीवित प्रमाण पत्र या बायोमेट्रिक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।इस अभियान को लेकर जिले के विकास खंड संग्रामपुर में तैनात समाज कल्याण अधिकारी शुभम त्रिपाठी ने जानकारी दी कि क्षेत्र के लगभग 7000 हजार पेंशन धारक हैं जिन्हें सरकार की समाज कल्याण विभाग के तहत वृद्धा -विधवा व अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को ब्लॉक पर आकर समाज कल्याण विभाग में अपना प्रमुख दस्तावेज जमा कराकर सत्यापन करा लेना चाहिए उन्होंने बताया कि यदि सत्यापन नही हुआ तो पेंशन बंद हो जाएगी।और इसमे लगने वाले सभी कागज लगने चाहिए जिसमें जीवित प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड,बैंक पासबुक -व कुटुम रजिस्टर की नकल अनिवार्य है साथ ही बायोमेट्रिक भी होना है।समाज कल्याण अधिकारी संग्रामपुर ने बताया अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को पहचान कर हटाया जाएगा केवल जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है।

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