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प्रतापगढः डेंगू जांच शुल्क 600 रुपये से अधिक न लेने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई


प्रतापगढ़। जिले में डेंगू मरीजों से अधिक शुल्क वसूली पर रोक लगाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0एन0 प्रसाद ने निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी केंद्रों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि डेंगू जांच की दर सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर ही रखी जाए। उन्होने सभी निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों को अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा 05 जुलाई 2016 को जारी एडवाइजरी के तहत डेंगू जांच की अधिकतम शुल्क सीमा 600 रुपये निर्धारित की गई है। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि डेंगू मरीजों के आर्थिक शोषण को रोकने तथा उपचार को किफायती बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। सभी संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित दर से अधिक शुल्क न लें। इसके साथ ही अपर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा गठित टीम समय-समय पर जांच करेगी। यदि किसी अस्पताल या पैथोलॉजी केंद्र द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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