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Sonebhadra: धोखाधड़ी के फरार आरोपी पर कसा शिकंजा, कोर्ट के आदेश पर घर पर चस्पा हुआ नोटिस

सोनभद्र। धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों पर अब कानून का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है।मु0अ0सं0 66/2025 में नामजद आरोपी आरती बंसल और अनुराग बंसल की लगातार तलाश के बावजूद जब पुलिस उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सकी, तो अब न्यायालय के आदेश पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।पुलिस ने अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी लेकिन दोनों ही आरोपी फरार मिले।इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के निवास स्थान पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई गई।इस कार्रवाई के बाद साफ संकेत है कि अगर आरोपी जल्द आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ और भी सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। दरअसल मामला पिपरी थाना में दर्ज मु0अ0सं0 66/2025 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त आरती बंसल पत्नी अनुराग बंसल और अनुराग बंसल पुत्र एन.के. बंसल के खिलाफ धारा 419, 420, 406 और 504 भादवि के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं।पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके स्थायी और वर्तमान पते—बिलौजी थाना वैढ़न जिला सिंगरौली और घूरीताल पश्चिम शिवगंगा पथ स्थित निवास—पर दबिश देती रही, लेकिन हर बार आरोपी फरार पाए गए।इसके बाद माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में धारा 84 बीएनएसएस के तहत नोटिस चस्पा की कार्रवाई पूरी की गई।पुलिस टीम ने मौके पर गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया और नियमानुसार मुनादी कराकर उन्हें निर्धारित समय में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की चेतावनी दी।प्रशासन का साफ कहना है कि यदि इसके बाद भी आरोपी हाजिर नहीं होते हैं तो आगे चलकर कुर्की जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट है कि फरार आरोपियों के खिलाफ अब कानून पूरी सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा है।

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