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प्रतापगढः वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा के नीतिगत निर्देश को लेकर जतायी खुशी


लालगंज/प्रतापगढ़। हाईकोर्ट के प्रयागराज के डबल बेंच द्वारा हाल ही में प्रदेश के वकीलों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा को लेकर सरकार को दिये गये नीतिगत निर्देश को लेकर यहां वकीलों में खुशी देखी गयी। गुरूवार को यहां हुई आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएसन की बैठक में हाईकोर्ट के निर्णय को स्वागत योग्य करार दिया गया। एसोसिएसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के लिए सरकार को अनिवार्य एवं व्यापक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा तैयार किये जाने का यह आदेश न्यायिक मिशन को स्वस्थ वातावरण दे सकेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और सभी संवर्ग के शिक्षकों को कैशलेस बीमा प्रदान किया है। उन्होने कहा कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिवक्ताओं के लिए इस प्रकार की बार बार मांग के बावजूद सरकार ने कोई पहल नही की। उन्होने कहा कि न्यायिक नीतिगत निर्देश को लेकर उनका एसोसिएसन सरकार के समक्ष इस बिंदु पर परामर्शी मसौदा सौपेगा। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएसन के महासचिव अनिल तिवारी महेश व संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर विपिन शुक्ल, संतोष पाण्डेय, शिव नारायण शुक्ल, सिंटू मिश्र, पारसनाथ सरोज, ओपी जायसवाल, इरफान हुसैन, दीपेन्द्र तिवारी, सुशील शुक्ल, सुरेन्द्र सिंह, राम अभिलाष यादव, गीता सिंह, शैलेन्द्र शुक्ला, संतोष सिंह, संजय सिंह, विनोद शुक्ला, अरूण द्विवेदी, उदयराज पाल, ललित गौड़, घनश्याम संवरिया, उमाशंकर मिश्र, प्रमोद मिश्र, प्रभाकर पाल, रामकिंकर शुक्ल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

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