Type Here to Get Search Results !
BREAKING NEWS

प्रतापगढः यातायात प्रबन्धन हेतु जनपद के 13 महत्वपूर्ण मार्गो पर अस्थायी पार्किंग होल्डिंग स्थलों का हुआ चिन्हांकन! वाहन चालक स्वामी चिन्हित पार्किंगध्होल्डिंग स्थलों में वाहनों को करें खड़ा-जिलाधिकारी


प्रतापगढ़। जिले में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बुधवार को बताया है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक तथा अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सड़क के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों की समस्या के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। उन्होने बताया है कि क्षेत्राधिकारी (यातायात), जिला टै्रफिक पुलिस द्वारा यातायात प्रबन्धन हेतु जनपद के महत्वपूर्ण मार्गो पर कुल 13 अस्थायी पार्किंगध्होल्डिंग स्थलों क्रमशः कोतवाली नगर अन्तर्गत श्रीराम रामलीला मैदान व हनुमान मन्दिर परिसर चिलबिला, कोतवाली देहात अन्तर्गत ए0टी0एल0 ग्राउण्ड, थाना कोहड़ौर अन्तर्गत नरहरपुर मोड़ प्राथमिक विद्यालय के सामने बाग में, विजेन्द्रमणि इण्टर कालेज ग्राउण्ड व जगतपाल रंगनाथ द्विवेदी इण्टर कालेज रामापुर, थाना देल्हूपुर अन्तर्गत अवध ढाबा के पास विश्वनाथगंज व मोतीमहल ढाबा के पास गजेहड़ा, थाना मानिकपुर अन्तर्गत मिलिट्री ग्राउण्ड, थाना कुण्डा अन्तर्गत कृष्ण कुमार इण्टर कालेज देशराज का इनारा मवई बाईपास राधे-राधे होटल के सामने व ग्राम गयासपुर मौली हाइवे प्लान्ट के सामने वाली सड़क पर, थाना हथिगंवा अन्तर्गत ग्राम अख्तियारी टोल प्लाजा के दोनो तरफ तथा थाना बाघराय अन्तर्गत बिहार शकरदहा मोड़ पुलिस बूथ के पास लालगंज रोड का चिन्हांकन किया गया है। उन्होने बताया है कि चिन्हित पार्किंगध्होल्डिंग स्थलो का उद्देश्य सड़क के किनारे खड़े होने वाले मोटरयान, मालवाहक वाहन, बस, ट्रक, टै्रक्टर-ट्राली एवं अन्य वाहनों को सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना है जिससे सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सके।उन्होने समस्त वाहन चालकोंध्स्वामियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने वाहनों को केवल चिन्हित पार्किंगध्होल्डिंग स्थलों में ही खड़ा करें। सड़क के किनारे, एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अथवा अन्य प्रमुख मार्गो पर वाहन खड़ा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं यदि कोई वाहन चालकध्स्वामी सड़क किनारे अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 122, 177 एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत परिवहन एवं पुलिस विभाग के द्वारा चालानध्सीज की कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वाहन चालकध्स्वामी की होगी।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Design by - Blogger Templates |