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संग्रामपुर: रात 10 बजेंगे के बाद नहीं बजेगें डीजे-प्रभारी निरीक्षक


संग्रामपुर/अमेठी। मंगलवार को थाना संग्रामपुर प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह की अध्यक्षता में डीजे बजाने वाले संचालकों के साथ बैठक हुई बैठक में थाना संग्रामपुर प्रभारी ने सख्त हिदायत देते हुए बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजेगा। उन्होंने बताया कि भारत में ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन और नियंत्रण) कानून 2000 के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे,डाउडस्पीकर या किसी भी एम्प्लीफाइड म्यूजिक सिस्टम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।यदि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजता हुआ पाया गया तो उपकरण जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसे कानूनी अपराध में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि 10 बजे के बाद डीजे बज रहा तो कोई भी  112 की सूचना पर कार्यवाही करा सकता है।थाना संग्रामपुर प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विनियमन और नियंत्रण कानून 2000 के नियम  को लागू कर प्रभावी बनाने के लिए संग्रामपुर थाना क्षेत्र के डीजे बजाने वाले संचालकों के साथ बैठक हुई। बैठक में ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।इस बैठक में भवसिंहपुर से राम मिलन,पुन्न पुर से राकेश कनौजिया,ईंटहा से सीताराम वर्मा,भैरोपुर से जोखई आदि डीजे संचालक शामिल हुए।

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