हाथरसः पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय द्वारा थाना सादाबाद के हत्या के प्रयास के अभियोग से संबन्धित 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000-10,000- रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा
March 12, 2026
हाथरस। थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95ध्2014 धारा 307 भादवि बनाम 1. हरिओम पुत्र कुवंरपाल निवासी नगला अलिया थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस,2. रिंकी उर्फ रिंकू पुत्र तीर्थपाल निवासी नगला अलिया थाना हाथरस जंक्शन के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया द्य अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । ’जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 12.03.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-02, हाथरस द्वारा अभियुक्त हरिओम व रिंकी उर्फ रिंकू उपरोक्त को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000ध्-10,000ध्- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है’ ।
