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Sonebhadra: SAFEMA कोर्ट, दिल्ली के आदेस पर भोला प्रसाद एवं उसके परिजनों की लगभग 4 करोड़ 50 लाख मूल्य की चल-अचल संपत्ति जप्त/कुर्क की गई।

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में मादक एवं नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा अपराधियों/तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु0अ0सं0–1191/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं धारा 27-ए, 29 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल प्रसाद निवासी ए-9/24, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना आदमपुर, कमिश्नरेट वाराणसी तथा उसके पुत्र शुभम जायसवाल द्वारा सुनियोजित एवं संगठित आपराधिक षड्यंत्र के तहत कोडीन युक्त कफ सिरप “न्यू फेन्साडिल” की नशाखोरी हेतु तस्करी कर अवैध डायवर्जन किया जा रहा था।जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा गठित आपराधिक नेटवर्क के माध्यम से उक्त कफ सिरप को भारी मात्रा में अवैध रूप से डायवर्ट कर सीमा पार बांग्लादेश तक विक्रय किया जाता था, जिससे अकूत अवैध धनराशि अर्जित की गई।अभियुक्त शुभम जायसवाल वर्तमान में विदेश पलायन कर चुका है। अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल को विदेश पलायन करते समय दिनांक 29.11.2025 की रात्रि में कोलकाता एयरपोर्ट पर रोककर गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी, सोनभद्र पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित किया गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट, सोनभद्र के आदेश दिनांक 22.01.2026 के अनुपालन में दिनांक 23.01.2026 को लगभग ₹28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जप्त/कुर्क की गई थी।इसी क्रम में अभियुक्तगण एवं उनके परिजनों की अन्य चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित करते हुए फ्रीजिंग आदेश पारित कर अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी/प्रशासक SAFEMA कोर्ट, दिल्ली को प्रेषित किया गया। एसआईटी सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत संतुष्टिपरक तथ्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर सक्षम प्राधिकारी/प्रशासक SAFEMA कोर्ट, दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उसके परिजनों की लगभग ₹4 करोड़ 50 लाख मूल्य की चल-अचल संपत्ति जप्त/कुर्क कर दी गई है।

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