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अमेठीः एकमुश्त कर व्यवस्था से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत-एआरटीओ


अमेठी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि परिवहन कार्यालय अमेठी में आज ट्रकध्प्रवर्तन के पदाधिकारियों एवं वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाना था। एआरटीओ ने अवगत कराया कि प्रदेश में परिवहन सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। वाहन पोर्टल को सुदृढ़ किया गया है, जिससे वाहन स्वामियों को बार-बार कार्यालय आने की आवश्यकता कम होगी और कर भुगतान की प्रक्रिया सरल बनेगी। उन्होंने कहा कि कर भुगतान की जटिलताओं को समाप्त कर अधिकाधिक वाहन स्वामियों को परिवहन सेवाओं का लाभ दिलाना विभाग की प्राथमिकता है। एआरटीओ ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-2ध्2026ध्86ध्तीन-4-2026-8(19)ध्2009 दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसार परिवहन यानों पर एक बार देय कर की दरें पुनर्निर्धारित की गई हैं। इसके तहत भाड़े पर परमिट से संचालित दोपहिया मोटर साइकिल वाहन के मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब वाहन के मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) एवं मैक्सी कैब वाहन के मूल्य का 10.05 प्रतिशत, 10 लाख रुपये से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) एवं मैक्सी कैब वाहन के मूल्य का 12.05 प्रतिशत, सामान्य उपयोगध्विशेष प्रयोजन वाहन (जैसे जीप, बुलडोजर आदि) वाहन के मूल्य का 6 प्रतिशत, माल वाहन (3000 किलोग्राम तक) वाहन के मूल्य का 3 प्रतिशत, 3000 किलोग्राम से अधिक एवं 7500 किलोग्राम तक के माल वाहन (मिनी ट्रक आदि) वाहन के मूल्य का 6 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। एआरटीओ  ने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे निर्धारित दरों के अनुसार समय से कर जमा कर शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान हेतु परिवहन कार्यालय अमेठी में संपर्क किया जा सकता है।

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