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अमेठी: एकमुश्त कर प्रणाली से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत! 20-21 फरवरी को परिवहन मेले का आयोजन-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी


अमेठी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अमेठी महेंद्र बाबू गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा वाहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकमुश्त (लाइफटाइम) कर व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, कर भुगतान को सरल बनाना तथा परिवहन तंत्र को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित करना है।

उन्होंने बताया कि उ०प्र० मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1997 की धारा-4 के उपधारा (1-क) तथा धारा-4 की उपधारा (2) में संशोधन के उपरांत शासनादेश संख्या-2/2026/86-सीआर-4-2026-8 (19)/2009 टीसी, दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से वाहन श्रेणियों के अनुसार एक बारीय कर की दरें निर्धारित की गई हैं। जिसके अनुसार भाड़े/परिसंपत्ति पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल – वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब – वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख तक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) व मैक्सी कैब – वाहन मूल्य का 10.05 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) व मैक्सी कैब – वाहन मूल्य का 12.05 प्रतिशत, संविदा/विशेष प्रयोजन वाहन (जैसे जीप श्रेणी, बुलडोजर आदि) – वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत, 3000 किग्रा से अधिक सकल भार वाले माल/लोड वाहन (पिकअप आदि) – वाहन मूल्य का 3 प्रतिशत, 3000 किग्रा से अधिक किन्तु 7500 किग्रा से कम सकल भार वाले माल वाहन (मिनी ट्रक आदि) – वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले से पंजीकृत वाहनों के एकमुश्त कर की गणना में पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा, हालांकि यह छूट निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही मान्य होगी। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों को शासन की इस जनहितकारी योजना से अवगत कराने के लिए 20 एवं 21 फरवरी 2026 को प्रातः 10:00 बजे से परिवहन कार्यालय अमेठी परिसर में दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में कर दरों, एकमुश्त कर भुगतान, पंजीकरण, परमिट, लाइसेंस एवं अन्य परिवहन सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर परिवहन मेले में उपस्थित होकर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा एकमुश्त कर व्यवस्था का लाभ उठाएं।

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