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तेलंगाना हाईकोर्ट में ग्रुप-1 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, रद्द हुई रैंक लिस्ट बहाल


तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ग्रुप-1 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ग्रुप-1 की जनरल रैंकिंग लिस्ट को रद्द कर दिया था. गुरुवार को हैदराबाद में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ए. देवीनेनी और जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी की पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया, जिससे हजारों उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी लौट आई है. तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) और चयनित उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रैंक लिस्ट को बहाल कर दिया है, क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला अभ्यर्थियों के हित में नहीं माना गया.

अदालत में जब यह फैसला सुनाया गया तो मौजूद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई. दरअसल, पहले सिंगल बेंच ने परीक्षा के प्रश्न पत्र में कथित त्रुटियों और प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए पूरी रैंक लिस्ट को कैंसिल कर दिया था. इस फैसले के बाद नौकरी पाने वाले युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने मंगलवार को आरक्षित अपना फैसला आज सुनाते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं था. कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने मेहनत करके परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके साथ न्याय होना चाहिए.

इस मामले में सिंगल जज की अदालत ने पिछले साल कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद टीजीपीएससी की ओर से जारी चयन सूची को निरस्त कर दिया था. इससे दस्तावेज सत्यापन पूरा कर चुके और काउंसलिंग में शामिल होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी बेहद मायूस हो गए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ दुष्प्रेरित तत्वों की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा था. इसके बाद टीजीपीएससी और सफल उम्मीदवारों ने मिलकर डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब रास्ता साफ हो गया है. इस फैसले का असर यह होगा कि जिन उम्मीदवारों का चयन हो चुका था, वे जल्द ही अपनी नियुक्ति पत्र पा सकेंगे और सरकारी नौकरी में शामिल हो सकेंगे. यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए एक नई किरण की तरह है, जो लंबे समय से अपनी भर्ती रुकने के कारण परेशान चल रहे थे. सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और न्यायपालिका का आभार जताया है.

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