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बाराबंकी: विनियमित क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, दो बड़े निर्माण ध्वस्त


बाराबंकी। विनियमित क्षेत्र में अनियोजित विकास और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को बिना स्वीकृत मानचित्र और ले-आउट के की गई अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्रध्उप जिलाधिकारी नवाबगंज आंनद तिवारी के आदेश  पर  राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने दो स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया।प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम सफेदाबाद, परगना देवा स्थित गाटा संख्या 142, रकबा 1.171 हेक्टेयर भूमि पर यस बिल्डर्स के प्रोप्राइटर सतपाल सिंह द्वारा किया गया निर्माण बिना स्वीकृति पाया गया। वहीं ग्राम बडेल (बाहर सीमा), परगना एवं तहसील नवाबगंज में गाटा संख्या 1439, 1441, 1486, 1462 व 1569, कुल 1.392 हेक्टेयर भूमि पर शिवरत बिल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स प्रा.लि. के प्रो. रितुराज सिंह द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग और निर्माण को भी चिह्नित किया गया था।दोनों मामलों में न्यायालय में वाद दायर कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया। निर्धारित समयावधि में अवैध निर्माण स्वयं न हटाए जाने पर 16 दिसंबर  को न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त कराया गया।जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विनियमित क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए किसी भी प्रकार के निर्माण और प्लाटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी इस तरह की प्रवर्तनात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि शहर का विकास सुनियोजित और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

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