अमेठीः तीन अभियुक्त 06 माह के लिए जिला बदर
December 16, 2025
अमेठी। जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0ध्रा0) अर्पित गुप्ता ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 03 अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें जनपद अमेठी के अभियुक्त इकरार उर्फ मंगरू पुत्र इस्लाम, निवासी ग्राम-बागमीरा भिटवा थाना-बाजार शुकुल को आदेशित तिथि 08 दिसम्बर 2025 एवं अभियुक्त लवकुश उर्फ डब्बू पुत्र सुदामा, निवासी-बिहारीगंज मजरे-गुलालपुर थाना-गौरीगंज तथा अभियुक्त अजय कुमार मिश्र उर्फ गुड्डू पुत्र विजय पाल मिश्र, निवासी ग्राम-मडेरियन का पुरवा मजरे-राजापुर कोहरा थाना-संग्रामपुर के नाम शामिल हैं, को आदेशित तिथि 15 दिसम्बर 2025 से 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट अमेठी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
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