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प्रतापगढः नाबालिग के अपहरण के आरोपी को कारावास की सजा


प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार ने नाबालिग के अपहरण के आरोप में दोषी पाते हुए अवधेश सिंह निवासी छाताडीह थाना मऊआइमा,जिला इलाहाबाद को सात वर्ष के कारावास तथा तीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अभय सिंह ने की ।वादी मुकदमा के गांव में दिनेश सिंह के ईट के भट्टे पर चार माह से मजदूर ईट की पथाई करने के लिए आये थे उसी में से योगेंद्र ,फूलचंद ,तथा अवधेश सिंह उसके खेत में ईट की पथाई कर रहे थे। 15 अप्रैल 2001 को तीनों लोग वादी की लड़की  जिसकी उम्र 12 वर्ष है को बहला फुसलाकर रात में चोरी से भगा ले गए। वादी की लड़की अपने साथ तीन हजार रूपया नगद व मां के तथा अपने कुछ जेवरात व कपड़े आदि लेकर गई जब वादी उनके घर गया तो उपरोक्त लोग उसकी लड़की को अपने घर के अंदर छुपा दिए और वादी को गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। अवधेश सिंह की पत्रावली अलग करके विचारण हेतु न्यायालय को प्रेषित की गई।

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