शाहबाद। ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त फराज पुत्र फरीद निवासी मोहल्ला ईदगाह, कस्बा सैफनी, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹35,000ध्- अर्थदण्ड’ से दण्डित किया गया है।
दिनांक 11.08.2012 को अभियुक्त फराज द्वारा वादी कोमल सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी खेड़ा मजरा, कस्बा सैफनी, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर के पुत्र सुमित कुमार (चालक) को गाड़ी (सैन्ट्रो) सहित ले जाकर उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। अभियुक्त के कब्जे से उक्त सैन्ट्रो कार बरामद की गई थी । इस संबंध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0दृ904ध्2012, धारादृ394, 302, 201, 411 भा0द0वि0 बनाम फराज पुत्र फरीद अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल द्वारा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ।
प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजेध्थ्ज्ब्दृ02, रामपुर द्वारा दिनांक 03.11.2025 को अभियुक्त ’फराज पुत्र फरीद निवासी मोहल्ला ईदगाह, कस्बा सैफनी, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर को आजीवन सश्रम कारावास एवं₹35,000ध्- अर्थदण्ड’ से दण्डित किया गया है ।
