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अमेठीः मतदाता केवल एक ही मतदेय स्थल से गणना प्रपत्र भरकर बी०एल०ओ० को करायें उपलब्ध-उप जिला निर्वाचन अधिकारी


अमेठी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने जनपद के जनसामान्य को सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के क्रम में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त किये जा रहे है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली-2025 में एक से अधिक मतदेय स्थल अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रविष्ट है, ऐसे मतदाता एक ही स्थल पर अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करायें, यदि उनके द्वारा दोनों मतदेय स्थल अथवा विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्र भरकर बी०एल०ओ० को जमा किया जाता है, और यह सिद्ध हो जाता है कि अमुक मतदाता द्वारा दो जगह गणना प्रपत्र भरकर बी०एल०ओ० के पास जमा किया गया है, तो ऐसे मतदाताओं के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 क 43) की धारा 31 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी व जिसमें मतदाता को 01 वर्ष कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा, जिसके लिये मतदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

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